- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत कार्य करता है (राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है)। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश बनने की क्षमता रखता है।
- महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है। वह राज्य के दोनों सदनों (विधानसभा तथा विधान परिषद) की कार्यवाही में भाग लेने तथा सदन में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वह मतदान नही कर सकता है।
हरियाणा के महाधिवक्ता सूची
- श्री आनंद स्वरुप
- श्री चेतन दास दीवान
- श्री देवी सिंह तेवतिया (यह पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रह चुके है)
- श्री जगन नाथ कौशल
- श्री सुशील चंद मोहनता
- श्री ए दत्त गौर
- डॉ. हरभगवान सिंह
- श्री हीरा लाल सिब्बल
- श्री मनमोहन सिंह
- श्री हवा सिंह हुड्डा
- श्री आत्मजीत सिंह नेहरा
- श्री मोहन जैन
- श्री मनमोहन लाल सरीन
- श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांतो
- श्री अशोक अग्रवाल
- श्री बलदेव राज महाजन
- श्री परविन्द्र चौहान
